जीडीए प्रवर्तन जोन 06 के वैशाली मे संचालित अनेकों अवैध निर्मित बैंक्वेट हॉल बने अधिकारियों के लिये चुनौती। बैंक्वेट हॉल संचालकों से अभियंताओं की मिलीभगत कार्यवाही मे बनती है बाधा।










जोन मे तैनात अवर अभियंताओं व सुपरवाइज़र्स के संरक्षण से अनगिनत अवैध निर्मित बैंक्वेट हॉल है संचालित, उच्चधिकारियों ने साध रखी है चुप्पी।

डाटला एक्सप्रेस संवाददाता 

गाज़ियाबाद:-जीडीए उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी, विशेष कार्याधिकारी, सचिव समेत तमाम उच्चधिकारी लगातार अवर अभियंताओं को आदेश पर आदेश दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति मे कही पर भी अवैध निर्माणों न होने पाए, अवैध रूप से संचालित बैंक्वेट हालों को सील बंद किया जाये आदि। बावजूद इसके कुछ अवर अभियंताओं का मनोबल इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि वह तमाम आदेशों/निर्देशों /उपदेशों की अवमानना कर अपने संरक्षण से अनगिनत अवैध निर्माणों को पूरा करवा रहे हैं, अनेकों अवैध निर्मित बैंक्वेट हालों, सड़कों पर अतिक्रमण कर बनाई गई अनगिनत अवैध मार्केटों, आवासीय भवनों के ऊपर अवैध रूप से स्थापित/संचालित मोबाइल टाॅवरों आदि को संचालित करवा रहे हैं। लगता है कि अभियंताओं को निलंबन तो मंजूर है किन्तु आदेश मानना नहीं और ऐसा बीते महीनों मे कुछ अवर अभियंताओं के साथ हो भी चुका है। 

कुछ यही स्थिति गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन छः (06) के वैशाली सैक्टर तीन (3) के कलाउड 09 टाॅवर्स के सामने स्थित AMBROSIA PALACE BANQUET HALL का है जिसका निर्माण बर्षों पूर्व जीडीए निर्माण नियमों की धज्जियां उड़ा कर किया गया जो आज भी प्रवर्तन जोन 06 (छः) के अभियंताओं के रहमोकरम से संचालित है। इस बैंक्वेट हॉल के निर्माण मे निर्माणकर्ता द्वारा तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया जिसमें 1-अतिथिगृह, बैंक्वेटहाल,रिसार्ट निर्माण की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत नहीं किया गया। 2-रिसॉर्ट का 500-पाँच सौ वर्ग मीटर से ऊपर क्षेत्रफल होने के बावजूद भू-आच्छादन 45 प्रतिशत से बहुत ऊपर है। 3-100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर निर्धारित एक कार पार्किंग नियम और पार्किंग के लिए बेसमेंट बनाये जाने के नियम का खुला उल्लंघन हुआ है। 4-रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया गया।5-जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम की प्लानिंग बिल्डिंग कोड अॉफ इंडिया 2005 के पार्ट 09 सेक्सन 01 के निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया गया है। 6-अवैध भू-जल दोहन करना, एवं जनरेटर के स्मोक पाइप की ऊंचाई कम रखकर एनजीटी मानकों की आज तक उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। 7-कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिये बिना ही हो रहा है संचालन। 8-हरित पट्टी पर कब्जा करके बनाया गया है पोडियम जिसमें शादी जैसे प्रोग्राम्स में सड़क पर कार पार्किंग करवाई जाती है, जिससे जाम की स्थिति और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। 9-विद्युत विभाग, अग्निश्‍मन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना ही किया जा रहा है संचालित। 10-सड़क पर कब्ज़ा करके रखे गए हैं दो जनरेटर। 

पूर्व मे भी प्राधिकरण को इस बैंक्वेट हॉल की शिकायतें प्राप्त होती आई हैं, किन्तु उन पर निष्पक्ष/निःस्वार्थ जांच कर उचित कार्यवाही करने के बजाये उल्टा शिकायतकर्ताओं को ही दुराग्रही, ब्लैक मेलर, पूर्वाग्रह से ग्रसित आदि अपशब्द कह शिकायत की प्रकृति से इतर आख्या प्रेषित कर पूरे मामले को रफा-दफा कर दिया गया। 

इस स्थिति को देखते हुए उक्त पूरे मामले की शिकायत जनपद सहित मंडल/शाशन स्तर पर की जा रही है जिससे इस प्रकार के भ्रष्‍ट, अकर्मण्य एवं सरकारी नियमों/कायदों को ठेंगा दिखाने वाले अभियंताओं के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही हो सके। हमारे द्वारा जोन छः अंतर्गत हो रहे अवैध निर्माणों, अवैध निर्मित बैंक्वेट हॉलों, अवैध मार्केट्स, अवैध स्थापित मोबाइल टाॅवरों की जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं जिन्हें जल्द प्रकाश मे लाया जाएगा।

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